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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए दे रही है 2.5 लाख रुपए, यहां से करें आवेदन

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: जानिए क्या है यह योजना और कैसे उठा सकते हैं लाभ बिहार सरकार ने समाज में जातिवाद की समस्या को सुलझाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। ऐसी ही एक योजना है “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024″। इस योजना का उद्देश्य है कि जो लोग विभिन्न जातियों में विवाह करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाए। आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे—इसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।


Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए दे रही है 2.5 लाख रुपए, यहां से करें आवेदन

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 क्या है?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को ‘डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ भी कहा जाता है। इस योजना के तहत, अगर किसी नवविवाहित जोड़े ने अंतरजातीय विवाह किया है, तो उन्हें सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि उन्हें विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करने पर मिलती है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 के लाभ

  1. प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  2. राशि का वितरण: राशि को RTGS या NEFT के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पहले चरण में 1.5 लाख रुपए भेजे जाते हैं और शेष 1 लाख रुपए 3 साल बाद ब्याज के साथ मिलते हैं।
  3. गलत जानकारी पर पेनल्टी: यदि कोई लाभार्थी गलत जानकारी प्रदान करता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि वापस करनी पड़ती है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना और समाज में समानता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी समान अधिकार मिलें और समाज में एकता और समझदारी बढ़े।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, नवविवाहित जोड़ों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. स्थायी निवासी: लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. शादी का पंजीकरण: विवाह ‘हिंदू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर किसी अन्य एक्ट के तहत पंजीकरण है, तो अलग से सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।
  3. समय सीमा: विवाह के एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:

  1. आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का)
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र (दोनों का)
  4. वाटर आईडी
  5. पैन कार्ड
  6. शादी का कार्ड
  7. मैरिज सर्टिफिकेट
  8. जाति प्रमाण पत्र (दोनों का)
  9. शादी का फोटो (दोनों साथ में)
  10. मोबाइल नंबर
  11. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  12. बैंक खाता पासबुक (राशि प्राप्त करने के लिए)

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 आवेदन प्रक्रिया

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

  1. सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट से योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें।
  3. फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और अपने दस्तावेज़ों की कॉपियां संलग्न करें।
  4. भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज़ संबंधित विभाग में जमा करें।
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Disclaimer : हमारे द्वारा इस आर्टिकल के अंदर जो जानकारी दी जा रही है वह सारी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है, और सभी इनफॉरमेशन रिसर्च करके दिया गया है, इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो रही है तो यह जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारा यह वेबसाइट yojanatimez.com और हमारे सदस्य की नहीं होगी । किसी भी निर्णय तक पहुंचाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs

  1. Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत कितनी राशि दी जाती है?
    • योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
  2. क्या इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलता है?
    • हां, इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलता है।
  3. क्या मुझे आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट जमा करना होगा?
    • हां, शादी का पंजीकरण सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
  4. राशि कैसे ट्रांसफर की जाती है?
    • राशि RTGS या NEFT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  5. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
    • विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।

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